Manish Sisodia Bail- मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी जमानत? याचिका पर ED और CBI को नोटिस जारी

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी जमानत? याचिका पर ED और CBI को नोटिस जारी, सुनवाई से एक जज ने खुद को अलग किया

Supreme Court Issues Notice To CBI-ED On Manish Sisodia Bail Plea

Supreme Court Issues Notice To CBI-ED On Manish Sisodia Bail Plea

Manish Sisodia Bail: शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ED और CBI को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी। तब तक जमानत याचिका व मामले के संबंध में ED और CBI अपना जवाब दाखिल करें। बता दें कि, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस के विश्वनाथ की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की है।

पिछली सुनवाई में एक जज ने खुद को अलग किया

इससे पहले 11 जुलाई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने खुद को संबन्धित बेंच से अलग कर लिया था। जिसके बाद सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का गठन किया गया। इस बेंच में जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस के विश्वनाथ शामिल हुए।

फिलहाल अब देखना यह है कि, इस बेंच से मनीष सिसोदिया को कोई राहत मिलती है या नहीं। बता दें कि, मनीष सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और यहां जमानत मांगी है। ज्ञात रहे कि, सिसोदिया की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज की जा चुकी है।

वहीं जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को को झटका लग चुका है। इससे पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका और फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले में ट्रायल सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, अगर मामले में ट्रायल सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में सिसोदिया बाद के चरण में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानि ट्रायल के तीन महीने बाद के समय में सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा और सुधारात्मक याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं।

सिसोदिया की जमानत पर CBI-ED का लगातार विरोध

सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED दोनों का लगातार विरोध कायम है। CBI-ED की तरफ से दलील दी गई है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं और मुख्य आरोपी हैं। अगर वह जेल से बाहर आते हैं तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर गवाहों को प्रभावित कर सकते है। जिससे मामले और मामले की जांच पर प्रभाव पड़ेगा।

26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था।

इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए सिसोदिया को नौ मार्च को गिरफ्तार किया। वहीं इस समय सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है।